नई दिल्ली/ अमृतसर 20 जून:दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार (20 जून) को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई।वह 80 दिन बाद एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे। जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने इडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।इडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था।
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