
अमृतसर,8 जुलाई:करोड़ों रुपए की ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत में मामले की जांच कर रही सिट ने जवाब दिया है कि उन्होंने मजीठिया को पूछताछ के लिए भेजे समन वापस ले लिए हैं। हालांकि इससे पहले जब गत माह एसआईटी ने उन्हें नोटिस भेजा था तो वह इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें आठ जुलाई तक एसआईटी के सामने पेश होने की राहत दे दी थी।
इस साल ही बनी थी नई सिट
मजीठिया केस में इस साल के शुरू में नई सिट बनाई गईथी । सिट की जिम्मेदारी पटियाला रेंज के डीआई जी एचएस भुल्लर को दी गई है। एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के रिटायर होने के बाद सरकार ने सिट का पुनर्गठन किया था।डीआई जी भुल्लर के अलावा सिट में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा और धुरी के एसपी योगेश शर्मा व कुछ और अधिकारियों को शामिल किया गया था। सिट उनसे तीन से चार बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पहले किसान आंदोलन की वजह से पूछताछ में दिक्कत आई थी। साल 2021 में दर्ज हुआ था केस पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला कांग्रेस सरकार के समय 3 साल पहले 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में बिताने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी। मजीठिया आरोप लगा चुके हैं कि जिस मामले में वे जेल रह कर आए हैं उसमें अभी तक कोई चार्जशीट ही दायर नहीं हुई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News