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एक्साइज विभाग ने होटल, बार व पब मालिकों को जारी किए  दिशा निर्देश

अमृतसर,2 सितंबर:एक्साइज विभाग द्वारा होटल, बार व पब मालिकों को विभागीय हिदायतों की पालना करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और नाबालिगों को शराब व बीयर न परोसने संबंधी सख्ती अपनाने को कहा गया है। इसी संबंध में एक्साइज विभाग द्वारा मीटिंग बुलाई गई जिसमें बार, होटल व पबों के संचालकों को हिदायतें दी गई है कि बियर की एक्सपायरी के प्रति ध्यान दिया जाए और एक्सपायर होने पर बियर न परोसी जाए।

नाबालिगों को शराब व बियर बेचने पर पूर्ण पाबंदी

मीटिंग में दो-टूक कहा गया है कि यदि कोई भी संचालक एक्सपायरी बियर बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बनती विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से नाबालिगों को शराब व बियर बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगाने को कहा गया है, ऐसे होने की सूरत में सख्त कदम उठाने संबंधी बताया गया है।

शराब की मात्रा जांच करने वाला एल्कोमीटर रखें

ग्राहकों की सुविधा के लिए बार मालिकों को हिदायतों दी गई है कि वह शराब की मात्रा जांच करने वाला एल्कोमीटर रखें और ग्राहक की मांग होने पर एल्कोमीटर उपलब्ध करवाएं। शराब की जांच करने का सभी ग्राहकों को अधिकार है और वह एल्कोमीटर की मांग करके शराब की मात्रा की जांच कर सकते हैं।

बाहरी राज्यों की शराब न बेचने संबंधी कानून को सख्ती से लागू

वहीं बाहरी राज्यों की शराब न बेचने संबंधी कानून को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसी तरह से बार इत्यादि में शराब पीकर गाड़ी न चलाने व शराब के दुष्प्रभावों वाला स्लोग्लन लगाने को कहा गया है।

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