
अमृतसर,14 अक्टूबर : डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि कोई भी नागरिक मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के रूप में अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड एवं नीला कार्ड दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इसके अलावा बैंक/डाकघर द्वारा जारी नागरिक पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र (फोटो के साथ) केंद्र/प्रांतीय सरकार/पीएसयू/जनता द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया। सीमित कंपनियां, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ), एमपी/एमएलए को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट विकलांगता आई कार्ड (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कार्ड दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं।
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