अमृतसर,7 नवंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त खत्म करने का वादा निभाया है। इसके लिए बाकायदा नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले विधानसभा में बिल पास किया गया था। इस संबंध राज्यपाल द्वारा मंजूरी देने के बाद यह फैसला लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे आम लोगों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी।
इस तरह लागू होगा फैसला
रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त खत्म करने का फैसला अवैध कालोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट पर लागू होगा। इसके लिए 31 जुलाई 2024 से पहले की पावर ऑफ अटार्नी या एग्रीमेंट होना चाहिए। एनओसी की शर्त खत्म होने पर आज अमृतसर में लोगों को भारी राहत मिलनी शुरू हो गई है।
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