अमृतसर,29 दिसंबर: पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा नगर निगम में 31 दिसंबर तक साल 2024-2025 वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को जितना प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, उतना ही टैक्स जमा करवाने के पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं। जारी हुए आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर के उपरांत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना लगेगा। कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि पिछले दिनों प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि 31 दिसंबर तक छुट्टी होने के बावजूद चाहे शनिवार और रविवार हो नगर निगम के सीएफसी ऑफिस में प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।निगम को रविवार छुट्टी होने वाले दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो रहा है। नगर निगम को आज रविवार को 15 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ है। अब तक प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को 30.66 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। 31 दिसंबर तक नगर निगम को 31 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित होने की पूरी-पूरी संभावना है।प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले उपभोक्ता ऑनलाइन http: mseva.lgpunjab.gov.in/ इस लिंक पर प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।
10% जुर्माना से बचने के लिए सिर्फ दो दिन बचे
नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले 31 दिसंबर से पहले टैक्स जमा करवा दे। उन्होंने कहा कि 10% जुर्माना से बचने के लिए 2 दिन ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के सीएफसी ऑफिस 30 और 31 दिसंबर को देर साय:खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के विरुद्ध विभाग द्वारा कारवाइयां शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर पार्टी को नोटिस भी जाने शुरू हो जाएंगे। फिर भी डिफाल्टर पार्टी द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी आएगी ना की गई तो उनकी प्रॉपर्टीयो को सील करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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