
अमृतसर, 2 जनवरी : नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए विभागीय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सहायक कमिश्नर विशाल वधावन, सचिव दलजीत सिंह, सुपरीटेंडेंट दविंदर सिंह बब्बर, हरबंस लाल, प्रदीप राजपूत, जसविंदर सिंह और सभी इंस्पेक्टर शामिल हुए। वर्ष 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बजट लक्ष्य 50 करोड़ रुपये हैं , जिसमें से 31 दिसंबर 2024 तक 31.63 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

डिफाल्टर पार्टी के विरुद्ध बनती कारवाइयां की जाए
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक द्वारा स्व-मूल्यांकन के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरकर भुगतान किया जा रहा है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट लक्ष्य 50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। विभाग ने 31 दिसंबर, 2024 तक बजट लक्ष्य का 63% हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के उन बकाएदारों की जांच के लिए शहर के सभी पांचों जोन में सुपरीटेंडेंट की देखरेख में टीमें गठित की गई हैं, जिन्होंने आज तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उन डिफाल्टर पार्टी के विरुद्ध बनती कारवाइयां की जाए। उन्होंने कहा जिन डिफाल्टर पार्टियों को प्रॉपर्टी सीलिंग के नोटिस दिए गए हैं, अगर उन पार्टियों द्वारा बकाया टैक्स नहीं दिया जाता तो उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन की टीम को टैक्स एकत्रित करने के टारगेट दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पांचो जोनों के सुपरिंटेंडेंट अपना अपना टारगेट हर हाल में पूरा करें।

31 मार्च के बाद 20% जुर्माना और डेड प्रतिशत प्रति महीना ब्याज लगेगा
एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने पहले ही कम मूल्यांकन के लिए पीएमसी अधिनियम, 1976 की धारा 112 बी के तहत जांच करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और जांच समिति के अध्यक्ष होने के नाते, वह आने वाले दिनों में इन मामलों की सुनवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया सिकुरटनी केसो का भी जल्द से जल्द निपटारा की आ जाए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक वर्तमान वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना लगेगा।उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे 31 मार्च, 2025 से पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 20% जुर्माना और डेड प्रतिशत प्रति महीना ब्याज भी लगेगा।
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