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अवैध कॉलोनियों पर अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुड्डा ने की कार्रवाई

अमृतसर,25 जनवरी : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला टाउन प्लानर   गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस उनके द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। एडीए रेगुलेटरी विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन चाटीविंड के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गांव रखझीटां में बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए गांव रखजीतां में बन रहे आईआईएम संस्थान को जाने वाले रास्ते के साथ विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 24.01.2025 को कार्य बंद करते हुए कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे तथा बिना अनुमति के उक्त कॉलोनी में प्लॉट बेच रहे थे। कॉलोनी के नक्शे का विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन किया जा रहा था।

5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता

गुरसेवक सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि PAPRA अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके तहत कुल एफआईआर दर्ज की गई हैं 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच की जाती है, काम रोकने के लिए संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

कॉलोनाइजर को पुड्डा से मंजूरी लेनी चाहिए

जिला टाउन ब्लेंडर अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुड्डा विभाग से स्वीकृत नहीं हैं, उन कालोनियों में प्लाटों की बिक्री संबंधी किसी भी विज्ञापन के अनुसार, विभाग से परामर्श अवश्य लें। उन्हें संबंधित कॉलोनाइजर को पुडा द्वारा जारी की गई मंजूरी लेनी चाहिए या इस संबंध में पुडा कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और यह उनके लिए असुविधा का कारण न बने।

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