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गेहूं खरीद के लिए जिले में 57 मंडियां स्थापित : डिप्टी कमिश्नर,गेहूं खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी: जिला मंडी अधिकारी

अमृतसर, 04 अप्रैल(राजन): पंजाब सरकार के निर्देश पर राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए, रबी सीजन को ध्यान में रखते हुए, गेहूं की खरीद के लिए अमृतसर जिले में 57 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो 8 मुख्य यार्ड, 11 उप यार्ड और 38 खरीद केंद्र हैं।
आज इस बात का खुलासा करते हुए डिप्टी कमिश्नर  गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि आवश्यक अग्रिम व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को भी पूरी खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और किसानों से अपील की कि वे मंडियों में ही गेहूं सुखाएं।  उन्होंने जिला मंडी अधिकारियों और प्रोक्योरमेंट सेंटर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न निर्देश भी दिए, जिनमें कोरोना वायरस रोकथाम, सामाजिक दूरी नियमों का पालन, स्वच्छता बनाए रखना आदि पर जागरूकता बढ़ाना शामिल है।  उन्होंने कहा कि जिले में 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली थी, जिसके तहत प्रशासन ने व्यवस्था की है, ताकि किसानों और संबंधित वर्गों को कोई परेशानी न हो।  उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की फसलों की रक्षा करने और उन्हें कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था।
जिला मंडी अधिकारी अमनदीप सिंह ने कहा कि कोविड के दिशा-निर्देशों के तहत 10 अप्रैल से खरीद मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।  उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों सहित प्रत्येक व्यक्ति को मंडी में प्रवेश करने और काम करने के दौरान मास्क पहनना आवश्यक होगा।  अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मंडियों में पेयजल और स्वच्छता के प्रावधान पर विशेष ध्यान दें और मंडियों में लोगों को इस बारे में जागरूक करें ताकि कोरोनावायरस की रोकथाम पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं किसानों को मंडी में अपना गेहूं लाना चाहिए जिन्हें आढ़तियों द्वारा पर्ची दी गई है, बिना पर्ची के गेहूं को मंडी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मंडी में लिया जा रहा गेहूं निर्धारित स्थान पर ही उतारना चाहिए। किसी को नहीं बल्कि ड्राइवर को ट्रैक्टर पर बैठना चाहिए, कम से कम मजदूरों को ट्रॉली में बैठना चाहिए और उन्हें उचित दूरी पर बैठना चाहिए।उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों को बातचीत के दौरान कम से कम दो मीटर की दूरी रखने और क्षेत्र की मैपिंग के नियमों का पालन करने के लिए विशेष जागरूकता दी जानी चाहिए।  उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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