
अमृतसर, 20अप्रैल (राजन): पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर वॉल्ड सिटी को पवित्र शहर का दर्जा दिया जा चुका है। पंजाब सरकार के 15 दिसंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अमृतसर की वॉल्ड सिटी की सीमा के अंदर तंबाकू/सिगरेट, शराब, मीट बेचने वाली दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश की पालना करते हुए नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, निगम एडिशनल कमिश्नर जय इंदर सिंह द्वारा पुलिस कमिश्नर, सिविल सर्जन अमृतसर, पशुपालन विभाग को पत्र जारी करके अधिकारियों की टीमों का गठन करवाया गया।वॉल्ड सिटी से तंबाकू,शराब,मीट बेचने वाले दुकानदारों को पहले चेतावनियां भी दी गई। आज नगर निगम के एस्टेट विभाग की टीम द्वारा सिविल सर्जन,पशुपालन विभाग और पुलिस बल को साथ लेकर बड़ी कार्रवाई की।
10 मछली बेचने वाली दुकाने की गई सील

जिसके तहत आज नगर निगम अमृतसर (एस्टेट डिपार्टमेंट), सिविल सर्जन विभाग के अधिकारियों की टीम और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की टीम ने वॉल्ड सिटी क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आज हॉल गेट के अंदर मछली मार्केट में मौजूद 10 कच्ची मछली की दुकानों को तय नियमों का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया।
8 तंबाकू की दुकानों को सील कर दिया गया
इसके अलावा, वॉल्ड सिटी के अलग-अलग हिस्सों में चल रही 8 तंबाकू की दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें हॉल गेट चौक पर 2 दुकानें और आर एस टावर, इंदर पैलेस के पास, अमृत टॉकीज़ के पास, रीजेंट सिनेमा के पास, सुभाष जूस बार के पास और मछली मार्केट के पास एक-एक दुकान सील कर दी गई ।यह कार्रवाई सरकारी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने और पवित्र शहर की पवित्रता बनाए रखने के लिए की गई ।वॉल्ड सिटी को पवित्र शहर का दर्जा मिल जाने के उपरांत यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। निगम प्रशासन द्वारा पहले से ही दुकानों को शिफ्ट(बंद)करने के नोटिस जारी किए गए थे।
मछली बेचने वाले दुकानदारों में रोष
आज की कार्रवाई में हॉल गेट के अंदर सबसे पुरानी मछली बेचने की मार्केट के दुकानदारों में रोष पाया गया। दुकानदारों ने कहा कि उनकी दुकानों को बंद करने से पहले वॉल्ड सिटी के बाहर उनको अपना कारोबार करने के लिए दुकाने में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी।
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