
अमृतसर, 17 जुलाई: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर मैडम पल्लवी मिश्रा ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 B.N.S.S. के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अमृतसर जिले में आने वाले श्री गुरु राम दास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के आसपास 10 km के दायरे में बिना किसी सक्षम अधिकारी की इजाज़त के ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। ये आदेश मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक फंक्शन पर भी लागू होंगे।यह आदेश 6 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगा।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ या दूसरे शोर मचाने वाले डिवाइस पर पूरी तरह बैन
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर मैडम पल्लवी मिश्रा ने इंडियन सिटिज़न्स सेफ्टी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 BNSS के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अमृतसर ज़िले में रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक किसी भी पब्लिक, धार्मिक जगह, बैंक्वेट, मैरिज हॉल, होटल, रिसॉर्ट, DJ इवेंट, सोशल, धार्मिक, पॉलिटिकल या किसी दूसरे इवेंट में लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, DJ, साउंड एम्पलीफायर या दूसरे शोर मचाने वाले डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर नियमों के मुताबिक किसी भी खास छूट पर लागू नहीं होंगे, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंज़ूर किया हो। ये आदेश 16 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
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