
अमृतसर,13 सितंबर:दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 13 अगस्त को जमानत मिल गई। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। वे 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सीबीआई ने शराब नीति केस से जुड़े करप्शन केस में उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने जमानत देने के लिए शर्ते लगाई हैं। केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट की 4 शर्तें लगाई है।अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे।जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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