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जिले में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला। 

अमृतसर, 14 फरवरी : अमृतसर जिले में 19 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक ओपन स्कूल सहित 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जिले में स्थापित 455 केंद्रों की परिधि के आसपास धारा 144 के साथ-साथ पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ज्योति बाला, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। अपन निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमृतसर जिले में खुले स्कूलों सहित 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की 19 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बीएनएसएस जारी की गई है।  यह धारा स्थापित किए गए 455 परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी।  ये आदेश 18 फरवरी, 2025 से 4 अप्रैल, 2025 तक, परीक्षा पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे।

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