Breaking News

हाई कोर्ट द्वारा एक्स ई एन तथा जेई की सस्पेंशन पर रोक 12 जुलाई तक बढ़ाई , जेई को वेतन जारी करने के आदेश जारी

अमृतसर,10 मार्च (राजन): हाई कोर्ट के जज महावीर सिंह सिद्धू  द्वारा आदेश जारी कर नगर निगम के ओ एंड एम  विभाग के एक्सियन विजय धीर तथा जेई राजेश कुमार की सस्पेंशन पर रोक 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट द्वारा 12 जुलाई तक निगम कमिश्नर व एडिशनल कमिश्नर से जवाब मांगा है। इसके साथ साथ जेई राजेश कुमार के वकील के माध्यम से हाई कोर्ट से कहा गया कि जेई राजेश कुमार को नगर निगम द्वारा वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। मान योग हाई कोर्ट के जज महावीर सिंह सिद्धू  द्वारा आदेश जारी किए गए की 23 मार्च तक जेई राजेश  कुमार का बनता वेतन जारी किया जाए। अगर वेतन जारी ना किया गया तो कानून की अवेहलना मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की ऑटो वर्कशॉप कथित  विवाद के उपरांत एक्सियन विजय धीर तथा जेई  राजेश  कुमार के विरुद्ध थाना रंजीत एवेन्यू में अगस्त 2020 एफ आई आर दर्ज होने के बाद एक्सियन व जे ई को सस्पेंड कर दिया गया था। अगस्त 2020 मे ही  दोनों अधिकारियों द्वारा माननीय हाईकोर्ट में जाने पर दोनों अधिकारियों को उसी वक्त माननीय हाईकोर्ट द्वारा सस्पेंशन स्टे मिल गया था। हाई कोर्ट द्वारा स्टे के उपरांत 9 मार्च की तिथि निर्धारित की हुई थी। जिस पर पुनः सुनवाई के उपरांत 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि एक्सियन विजय धीर 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

About amritsar news

Check Also

एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स ना लगने का सांसद औजला  ने निगम कमिश्नर समक्ष उठाया मुद्दा : रोड पर लोग ट्रैफिक जाम में फंसे

अमृतसर,10 अक्टूबर (राजन): अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि एयरपोर्ट रोड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *