
अमृतसर,26 जून :पंजाब कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल प्लॉटों को अस्पताल, होटल, औद्योगिक पार्क और अन्य उपयोगों के लिए बदलने की अनुमति दी है। पहले यह इंडस्ट्रियल प्लॉट केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही सीमित थे। अब एक हजार से 4 वर्ग गज तक के प्लॉटों को इस बदलाव के तहत मंजूरी दी गई है। यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दी। यह मीटिंग सीएम भगवंत मान के आवास पर संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि 40 हजार वर्ग गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट को इंडस्ट्रियल पार्क में बदलने की अनुमति दी गई है। इन पार्कों में 60 प्रतिशत क्षेत्र औद्योगिक, 30 प्रतिशत आवासीय और 10 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा। यह सभी प्लॉट फ्री होल्ड में रहेंगे, जिससे विकास की गति तेज होगी।
लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का भी निर्णय
इसके अलावा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने का भी निर्णय लिया गया है। पहले की जटिल धाराओं के कारण संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां हो रही थीं। इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सरल बनाना, कारोबार में सुगमता लाना, आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के लिए 20 रुपए प्रति वर्ग गज की दर तय की गई है। इससे प्रॉपर्टी मालिकों के नाम पर हो सकेगी और सरकार को लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, सीएलयू (चेंज ऑफ् लैंड यूज़ ) फीस के माध्यम से सरकार की आय में वृद्धि होगी।
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