
अमृतसर, 1 अगस्त (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट(ओटीएस) स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लोकल बॉडी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तेजवीर सिंह द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा है कि पहले यह स्कीम 31 जुलाई तक थी। इस ओटीएस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं को साल 2013 से 31 मार्च 2025 तक बिना ब्याज और जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। इससे प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को भारी भरकम राहत मिलेगी। लोग अपना पुराना 12 साल तक का सिर्फ मूल प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकते हैं। लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी किए आदेशों में अब लोगों को बिना ब्याज और जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने में 15 दिन की और छूट मिल गई है।
जारी किए गए आदेशों की कॉपी।

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