
अमृतसर,29 अप्रैल(राजन): पंजाब सरकार के निर्देशों के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने गांव मीरांकोट कलां में डी आर एन्क्लेव के पीछे और ई-नारायण स्कूल के बगल में बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, ADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन, आईएएस और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनायत, पीसीएस के आदेशों का पालन करते हुए, कॉलोनियों को गिरा दिया।
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, गांव मीरांकोट कलां में बन रही नई अवैध कॉलोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ 29 अप्रैल 2026 तक तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, उक्त अवैध कॉलोनियों के बारे में सफाई देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट के काम जारी रखे हुए थे, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों पर उक्त कार्रवाई की गई।

उन्होंने यह भी साफ़ किया कि पपरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी के डेवलपर्स के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।
अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे पुडा डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, उनमें प्लॉट बेचने के किसी भी विज्ञापन के अनुसार पुडा द्वारा उस कॉलोनी के लिए जारी की गई अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की कि ज़िले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले पुडा डिपार्टमेंट से ज़रूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।
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