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नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव दोबारा करवाने को लेकर हाई कोर्ट ने याचिककर्ता की ओर से वकील ना पेश होने पर केस किया खारिज

अमृतसर, 26 मई (राजन) : नगर निगम अमृतसर मेयर,
सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में कथित धक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा  खारिज कर दिया गया है। कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के समय पर कथित तौर पर धक्के शाही करके  आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मेयर घोषित करवाया गया। याचिका में कहा गया कि नगर निगम अमृतसर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है। नगर निगम अमृतसर के मेयर पद के चुनाव को दोबारा करवाया जाए ।

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में पार्षद विकास सोनी की ओर से पिछली 2 तरीखो में वकीलों द्वारा सुनवाई नहीं की गई। 25 मई को भी पार्षद विकास सोनी की ओर से वकीलों द्वारा सुनवाई ना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस हरसिमरन सिंह  सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा द्वारा याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा जारी किए गए आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा जारी किए गए आदेश कि याचिककर्ता के वकील की रिक्वेस्ट पर केस टाला जा रहा है। पिछली तारीख पर भी, केस इस आधार पर टाला गया था कि सीनियर वकील ठीक नहीं हैं और एक महीना बीत जाने के बाद भी,याचिककर्ता की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि याचिककर्ताअब इस पिटीशन को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। केस न चलाने के कारण खारिज किया जाता है। अगर कोई सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसे भी निपटा दिया जाता है।

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