अमृतसर,11 दिसंबर (राजन):सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर पुष्पिंदर सिंह, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और पंजाब और हरियाणा उच्च। राष्ट्रीय लोक अदालत चंडीगढ़ के निर्देशानुसार श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय अमृतसर के साथ-साथ तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में स्थापित किए गए थे। नेशनल पीपुल्स कोर्ट में चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद और लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए जिला न्यायालयों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 32 पीठों का गठन किया गया था। जिसमें से 26 बेंच अमृतसर कोर्ट में, 1 बेंच स्थायी लोक अदालत में और 4 बेंच अजनाला में और 1 बेंच बाबा बकाला साहिब तहसील में स्थापित की गई थी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 9805 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 2789 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।
इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने लोगों को लोक अदालत के महत्व से अवगत कराया।लोक अदालत में दोनों पक्षों का निर्णय आपसी सहमति से लिया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय होता है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। प्यार दोनों तरफ बढ़ता है।