अमृतसर,3 नवंबर (राजन): अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वल्टोहा के गैर जमानती वारंट जारी में होने के बादआज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुखबीर व वल्टोहा दोनों ने अपने जमानती बॉन्ड दोबारा से भरे। अब सुखबीर बादल 29 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेश होने पहुंचेंगे। कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर इसे राजनीतिक साजिश बताया है। सुखबीर बादल ने कहा कि यह राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने उन पर केस डाला था। अब जब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है तो वे इस केस को पुश कर रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान न्यायपालिका पर अपना विश्वास जताया और कहा कि न्यायपालिका उन्हें इंसाफ दिलाएगी।
अगस्त 2021 में किया गया था मामला दर्ज
मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2021 को थाना ब्यास में सुखबीर बादल के खिलाफ ब्यास दरिया में माइनिंग कर रही फ्रेंड्स एंड कंपनी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद थाना ब्यास में उनके खिलाफ कंपनी के वर्करों को डराने और कोविड नियमों की अनदेखी करने का मामला दर्ज कर लिया था। थाना ब्यास ने सुखबीर बादल व उनके साथ आए हुए व्यक्तियों के खिलाफ धारा 269, 270, 188, 341, 506 के अलावा 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत मामला दर्ज किया गया था । पहले यह मामला बाबा बकाला साहिब कोर्ट में चलाया गया था, लेकिन सुखबीर बादल के सांसद होने के चलते इसे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा गया। जहां चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे देखना शुरू किया है। बार-बार बुलाने पर भी सुखबीर बादल ने सम्मन रिसीव नहीं किए। जिसके चलते 10 अक्टूबर का सुखबीर बादल व विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ आज 3 नवंबर के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
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