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प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों को 31 दिसंबर के बाद 10 प्रतिशत लगेगा जुर्माना

अमृतसर,26 दिसंबर (राजन): नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग टैक्स एकत्रित करने में लोगों को जागरूक कर रहा है। निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के आदेशों अनुसार विभाग के पांचों जोनों के अधिकारी फील्ड में उतर कर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस 2022-23 वित्त वर्ष का टैक्स 31 दिसंबर से पहले अदा कर दे। अन्यथा 31 दिसंबर के उपरांत टैक्स अदा करने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

उपभोक्ताओं को एस एम एस भेजे जा रहे हैं

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर लगातार एस एम एस भेजे जा रहे हैं। ताकि लोग  31 दिसंबर तक टैक्स अदा करके 10 प्रतिशत जुर्माने से बच जाए। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए लोग नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू, नगर निगम के जोन कार्यालय भगतावाला, लाहौरी गेट, छेहरटा, कंपनी बाग मे स्थित सीएफसी सेंटर में टैक्स अदा कर सकते हैं। इसके अलावा  ऑनलाइन
http://mseva.lgpunjab.gov.in/ लिंक के माध्यम से भी टैक्स भरा जा सकता है।

अब तक 26.65 करोड़  एकत्रित

नगर निगम को 2022-23 वित्त वर्ष का अब तक 26.65 करोड रुपए टैक्स एकत्रित हुआ है। इस वित्त वर्ष में अब तक कुल 84121 पीटीआर भरी गई है। निगम का इस वित्त वर्ष का  निर्धारित लक्ष्य 45 करोड़ रुपए है। इस तरह से निर्धारित लक्ष्य से नगर निगम काफी पीछे चल रहा है। जबकि मात्र 3 महीने ही शेष रह गए हैं।

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