
अमृतसर,11 मई (राजन):श्री दरबार साहिब के पास ब्लास्ट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिरोमणि कमेटी की टास्क फोर्स की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया इन धमाकों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आजाद वीर सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी गांव वडाला कला बाबा बकाला, अमरीक सिंह पुत्र लखबीर सिंह निवासी गुरदासपुर, साहब सिंह निवासी गेट हकीमा अनगढ़, धर्मेंद्र व हरजीत निवासी 88 फुट रोड के रूप में हुई। डी.जी.पी. ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी आजाद वीर सिंह ने बुधवार की देर रात्रि 12 बजे के करीब सराय के बाथरूम में जाकर उसके पीछे की तरफ पार्क में बम को ब्लास्ट कर दिया। इसके उपरांत पुलिस ने घेराबंदी कर आजाद वीर और उसके साथी लखबीर सिंह सहित पांचों आरोपियों को काबू कर लिया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने बयान किया कि इससे पहले भी जो ब्लास्ट वह कर चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि पहले दो विस्फोट जिसमें 6 मई को पार्किंग स्थल पर एक कंटेनर में पॉलीथिन के लिफाफे में बम का मेटेरियल रखा गया था जिसमें एक मोटा धागा लटकाया गया। इसके उपरांत 8 मई को सुबह 4 बजे के करीब पार्किंग स्थल पर ही एक दूसरा बम का मटेरियल रखा गया और वहां से निकल गया। बाद में जब किसी अन्य निकलते व्यक्ति ने उस धागे को देखा तो खींचने पर वह भी ब्लास्ट हो गया यह घटना तकरीबन 6.30 बजे की है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्होंने मिलकर पटाखे बनाने का मेटेरियल खरीदा और उसमें पत्थर डालकर उस पर एक ट्रायल लिया जिसमें वह कामयाब रहे। इस पर उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने पटाखा बनाने वाले लोगों से पोटाश सल्फर इत्यादि मेटेरियल 5 हजार रुपए में खरीद कर उसके विस्फोटक बम तैयार करने शुरू कर दिए। पुलिस ने गैंग के सदस्यों के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम विस्फोटक सामग्री/ केमिकल्स और कुछ सामाजिक तौर पर भड़काऊ मटेरियल भी मिला l इस संबंध में थाना ई डिवीजन की पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी नंबर 49/2023 धारा 9-बी विस्फोटक अधिनियम,3-4-5 विस्फोटक सामग्री, 13,16,18. गैर-कानूनी गतिविधियों निरोधक एक्ट,120 बी. के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
पहले भी दर्ज है मामले
गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों पर पहले भी मामले दर्ज हैं जिसमें आजाद वीर सिंह के खिलाफ 156/21 धारा 295 ए पुलिस स्टेशन छेहरटा अमृतसर, अमरीक सिंह के विरुद्ध 90/21 धारा 379 बी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर सिटी, धर्मेंद्र के खिलाफ 348/22 नारकोटिक्स एक्ट पुलिस स्टेशन सदर अमृतसर, साहब सिंह के खिलाफ 94/23 विस्फोटक अधिनियम पुलिस स्टेशन गेट हकीमा शामिल हैं।
सीट करेगी जांच
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (सिट)का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन धमाकों का मकसद पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश है। उन्होंने कहा की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच करेगी।
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