नक्शे ऑथोराइज आर्किटेक्ट व लाइसेंस जारी पोर्टल से लोग खुद बनाएंगे
अमृतसर, 17नवम्बर (राजन):लोकल बॉडीज विभाग दोबारा जारी किए गए आदेशों अनुसार कि लोगों को 500 स्क्वायर मीटर तक के प्लाट पर कमर्शियल व रिहायशी बिल्डिंगो के नक्शे के लिए एमटीपी विभाग के अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा आथोराइज किए गए आर्किटेक्ट अधिकृत करेगा। बिल्डिंग प्लान के सेल्फ सर्टिफिकेशन के तहत 500 वर्ग मीटर तक रिहाशी व कमर्शियल प्लाट जिनमें 15 मीटर से17.5 मीटर ऊंचाई तथा अढाई मीटर स्िटलट होने की सूरत में आर्किटेक्ट नक्शा जारी करेगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए साइज और बिल्डिंग की हाइट को लेकर कोई बंदिश नहीं रखी गई है। अब लोगों को नक्शा मंजूर करवाने के लिए मात्र निगम के ऑथराइज आर्किटेक्ट के पास ही जाना पड़ेगा। आर्किटेक्ट मंजूर किए गए नक्शे की फीस निगम को ऑनलाइन जमा करवा देगा। इसके उपरांत निर्माण शुरू हो जाएगा। निगम के एमटीपी विभाग के अधिकारी अब मंजूर नक्शे के अनुसार निर्माण हो रहा है उसकी जांच कर पाएंगे।

ट्रेड लाइसेंस मे भी भारी राहत
इसी तरह से लोकल बॉडीज विभाग द्वारा ट्रेड लाइसेंस मे भी भारी राहत दे दी गई है। अब लोग खुद ही ऑनलाइन विभाग द्वारा जारी की गई पोर्टल के अनुसार अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू और नया बना सकेंगे। इसमें भी लोगों को अफसरशाही से भारी राहत मिली है। लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को नगर निगम कार्यालय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लाइसेंस बनाने के लिए नगर निगम द्वारा भारी फौज रखी हुई थी। अब निगम के लाइसेंस विभाग के अधिकारी, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, सेनेटरी इंस्पेक्टर लोगो द्वारा पोर्टल में भरे गए ब्योरे तथा फीस मे अगर कोई गलती पाई जाती है। उसकी जांच कर सकते हैं।
