अमृतसर, 16 नवंबर(राजन): प्रॉपर्टी टैक्स कम भरने वालों की शामत आने वाली है। सेल्फ एसेसमेंट के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों की स्कूर्टनी होगी। नगर निगम के सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा कम टैक्स भरने वालों को 112 B one के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय सुपरिंटेंडेंटो द्वारा नोटिस जारी करने के उपरांत संबंधित पार्टियों को उनकी प्रॉपर्टियों की स्कूर्टनी के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते 112B one के 100 नोटिस जारी किए जाएंगे। स्कूर्टनी होने के उपरांत अगर कम टैक्स पाया गया तो संबंधित पार्टियों को साल 2013-14 से लेकर 2022-23 तक का बनता टैक्स भरना होगा । विशाल वधावन ने कहा कि पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट(OTS) पॉलिसी के तहत जिन-जिन पार्टियों ने कम टैक्स भरा है, उनको साल 2013-14 से लेकर 2022-23 तक का जुर्माना और ब्याज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 31 दिसंबर तक है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
टैक्स न भरने वालों को जाएगा सीलिंग नोटिस
सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने बताया कि 112B one नोटिस की जांच के उपरांत अगर कम टैक्स भरने वाली पार्टियों द्वारा टैक्स नहीं भरा गया तो उन पार्टियों को 138 C का सीलिंग नोटिस जारी किया जाएगा। जिसके तहत पार्टियों की प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है
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