अमृतसर,23 फरवरी : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के आगामी चुनाव के लिए 24 फरवरी शनिवार और 25 फरवरी रविवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक एलिजिबल केशधारी मतदाताओं का पंजीकरण कराया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नरघनशाम थोरी ने कर्मचारियों को घर-घर जाकर वोट दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। जिला चुनाव अधिकारी ने सभी जिला रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जिले में समूह 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त समूह बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान केंद्रों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। शनिवार24 फरवरी और रविवार 25 फरवरी सुबह 10-00 बजे से शाम 04-00 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे । उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक वोट बनवाए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा।थोरी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि और समय के अनुसार अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त होने वाले फॉर्म (केशधारी सिखों के लिए) का साइड-बाय-साइड वेरीफिकेशन करेंगे। ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।
बीएलओ को आवेदन करना होगा
बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म का वेरीफिकेशन करने के लिए विधानसभा निर्वाचक नामावली से आवेदक का नाम, संबंधित आवेदक का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाकर बीएलओ को आवेदन करना होगा। आपके वेरीफिकेशन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज है, उन्हें घर-घर जाकर वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। इस प्रकार जब आप नं. बनाते हैं। 6 का वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा।उन्होंने बताया कि विशेष शिविर के दिन एवं उसके बाद प्रत्येक दिन (दैनिक आधार पर) प्रत्येक पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा मतदान केन्द्रों के प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी से प्रतिदिन संवाद करेगा तथा बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर प्राप्त करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को वेरीफिकेशन के बाद संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से एकत्र किया जाएगा, जहां ऐसे प्रपत्र निर्वाचन कानूनगो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। बोर्ड चुनावों को निर्वाचन क्षेत्र-वार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय की अधिसूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें
https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें