
अमृतसर 5 सितंबर :दिल्ली शराब नीति केस में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई का पक्ष सुना।अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए जमानत दी गई ताकि वो बाहर ना आ सकें जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाईकोर्ट को निराशा होगी। केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता को जमानत दी जा चुकी है।
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