
अमृतसर, 11 अक्टूबर: पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 300 के करीब नई याचिकाएं दाखिल हुई है। जिनकी सुनवाई 14 अक्टूबर तक अदालत ने स्थगित दी है। इससे पहले बुधवार को लगभग 250 जिन पंचायतों के चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। उस संबंधी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है।अदालत ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामाकंन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं।अदालत का कहना है चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों के विश्वास के लिए पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। वोट देना संवैधानिक ही नहीं कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होना चाहिए।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News