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पुलिस ने तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता के विरुद्ध महिला से यौन उत्पीड़न और अन्य आपराधिक धाराओं के विरुद्ध मामला किया दर्ज

आरोपी सुभाष सहगल  की फाइल फोटो।

अमृतसर: थाना गेट हकीमां की पुलिस ने तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता एनजीओ ‘जागदा जमीर’ के प्रधान सुभाष सहगल के विरुद्ध  महिला से यौन उत्पीड़न और अन्य आपराधिक धाराओं के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु छह-सात साल पहले हो चुकी है। उसके दो बच्चे हैं और करीब छह-सात साल पहले से ही अमरजीत सिंह निवासी घुमियारा मोहल्ला के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही है और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। किसी कारण दोनों की आपस में तकरार होती रहती है।

महिला की मुलाकात सुभाष सहगल से हुई

पुलिस थाना गेट हकीमां के बाहर आरोपी सुभाष सहगल की खड़ी इनोवा कार।

महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि डेढ़ महीने पहले उसकी मुलाकात तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता ‘ जागदा जमीर’ के प्रधान सुभाष सहगल से हुई थी, जिसे उसने अपनी समस्या बताई थी। इसके पश्चात दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि करीब 15-16 दिन पहले वह घर आया और उसके साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए गलत हरकतें करने लगा। इसका उसने विरोध किया। बाद में सुभाष सहगल  ने उसे कहा कि वह यह बात किसी से ना करे। उसने अपने बच्चों की खातिर यह बात किसी से भी नहीं की।

अपनी हरकतों से बाज नहीं आया

महिला द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार सुभाष सहगल   अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक दो बार उसे फतेह सिंह कालोनी में भी मिला। वह उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। 29 दिसंबर को उसने सुभाष को फोन किया कि उसकी मदद कर दे, इस पर उसने उसे कहा कि वह मजीठ मंडी में है, वह उसे वहीं आकर मिल ले। वह मजीठ मंडी में उसके पास चली गई और वहां उसने उसे शारीरिक संबंध बनाने को कहा। उसने उसे कहा कि तू कल उसे फोन कर ले और उसके साथ वह थाने चला जाएगा। अगले दिन जब वह थाने गए और जब वहां से बाहर निकले तो वह उसे अपने साथ चलने को मजबूर करने लगा। उसके पीछे महिला जिसके साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी, वे अमरजीत सिंह भी आ गया और उसने सुभाष सहगल के साथ उसे देखकर बहसबाजी करने लगा। उन दोनों के बीच भी बहसबाजी हुई। इसी बीच आरोपी सुभाष सहगल अपनी कार पुलिस थाने के बाहर छोड़कर वहां से भाग गया।पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार महिला ने बताया कि आरोपित उसे अक्सर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और शारीरिक छेड़खानी भी करता था। पुलिस ने सुभाष सहगल  के खिलाफ BNS 74Assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty. आईपीसी की पुरानी धारा  354, BNS 75 Sexual harassment.आईपीसी की पुरानी धारा 354A और BNS 351 (2) Criminal intimidation punishment. आईपीसी की पुरानी धारा 506 के अंतर्गत केस दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी  अभी तक फरार बताया जा रहा है।

पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ आई आर की कॉपी।

सुभाष सहगल के विरुद्ध पिछले दिनों थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए लोग।

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