Breaking News

जिला प्रशासन ने विभिन्न आईईएलटीएस केंद्रों/ ट्रेवल्स/टिकटिंग एजेंसियों चलाने वालों के लाइसेंस किए रद्द

अमृतसर,9 जनवरी : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान / ट्रैवल / टिकटिंग एजेंसियां ​​और कंसल्टेंसी चलाने वाले विभिन्न लाइसेंस धारकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन एजेंसियों द्वारा अपने लाइसेंसों के नवीनीकरण के लिए इस कार्यालय को कोई अनुरोध नहीं किया गया है तथा कुछ एजेंसियों ने अनुरोध किया है कि वे अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण कराने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वे चले गये हैं।

उनके लाइसेंस किए गए रद्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्रुव सेखरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, 69 कैनेडी एवेन्यू,बी.एस. इंस्टीट्यूट, गांव जेठूवाल, तहसील मजीठा, जिला अमृतसर;  सुबा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड: कटरा बग्गीया अमृतसर;  फर्स्ट स्टेप वीज़ा सर्विसेज, सरकारिया फार्म रामतीर्थ रोड, अमृतसर;  मैक्स एजुकेशन सर्विस एंड टेस्ट सेंटर, एससीओ 32 द्वितीय तल, पाल पालजा रंजीत एवेन्यू अमृतसर;  श्री गणेश सेवा, एससीएफ 28-29 कबीर पार्क, यूनिवर्सिटी के सामने, अमृतसर;  मेसर्स: ट्रू वीजा वर्ल्ड, दुकान नंबर 5 मेन मार्केट न्यू अमृतसर;  मेसर्स: गुरु ट्रैवल्स, वाल्मीकि चौक जंडियाला गुरु तहसील और जिला अमृतसर;  ब्रिजिंग ओवरसीज, डीएवी के पास.  कॉलेज लाइब्रेरी इनसाइड हाथी गेट अमृतसर और सतनाम इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एससीएफ 23 टॉप फ्लोर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने, कबीर पार्क अमृतसर के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि उक्त लाइसेन्सधारी या उसकी फर्म के विरुद्ध किसी अधिनियम/नियम के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त लाइसेन्सधारी/फर्म का स्वामी/प्रोपराइटर प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसे क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी। इसकी भरपाई  उक्त लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर ने अपने अधिकार क्षेत्र में आते कुछ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के जारी किए आदेश

मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने व फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध जिला मजिस्ट्रेट साक्षी सोहनी  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *