मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने व फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

अमृतसर,8 जनवरी:जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस इसके तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लाने और हवाई फायर करने तथा सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाना और हवाई फायरिंग करना बंद करना बहुत जरूरी है।
श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास कैमरा ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में श्री गुरु राम दास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अजनाला रोड, राजासांसी, अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में ड्रोन का संचालन सख्ती से प्रतिबंधित है। आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि हवाईअड्डे पर दिन-रात अंतरराष्ट्रीय/घरेलू उड़ानें आती-जाती रहती हैं। इसलिए, हवाई अड्डे के पास ग्रामीण क्षेत्र में कई होटल और मैरिज पैलेस हैं। जहां आम जनता ड्रोन के जरिए अपने कार्यों को कवर करती है. जिसकी आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए, श्री हवाई अड्डे के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबंधित है।
सीमा पर लगी कंटीली तार के पास हर तरह की आवाजाही पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर शसाक्षी साहनी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस। आदेशों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में जिला पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा, देश की शांति और सौहार्द को खतरा होने की संभावना है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी. डर बना रहता है।इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा एवं रोकथाम के लिए भारत-पाक सीमा पर रात 8:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कंटीली तार के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की आवाजाही पर निषेधाज्ञा जारी करना अनिवार्य है।
धरना-प्रदर्शन, रैलियों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहंता, 2023 धारा 163 बीएनएसएस। जिला पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों और कस्बों में पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा, विरोध रैलियां, धरने, बैठकें, नारे लगाने या निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। स्थापना एवं प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय पैदा हो रहा है। सरकारी एवं गैर सरकारी परिसंपत्तियों/संपत्ति की हानि एवं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में गिरावट बनी रहती है। इसलिए, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सभी आदेश 6 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगे।
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