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स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के तहत 16 चालान काटे गए: 68 सौ रुपये लगाया जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न दुकानों की जांच करते हुए। 

अमृतसर,18 मार्च: पंजाब सरकार के आदेशानुसार डिप्टी कमिश्नर  साक्षी साहनी के दिशा-निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के तहत 16 लोगों के चालान काटे तथा विभिन्न दुकानदारों पर 6800 रुपए का जुर्माना लगाया।  इसके अलावा विभिन्न दुकानदारों से 12 पैकेट ई-सिगरेट बरामद किए गए।  इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने तथा कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।  इस अभियान के तहत डीडीएचओ  डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें जिला एम.ई.आई.ओ.  अमरदीप सिंह, एसआई.  परमजीत सिंह, मंगल सिंह, जुझार सिंह, सुरजीत सिंह, रशपाल सिंह, हरप्रीत सिंह सिंह व सहयोगी स्टाफ मौजूद था।

स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न दुकानों की जांच करते हुए। 

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 9 लोगों के मौके पर ही चालान काटे

इस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं का निरीक्षण किया, जिसके दौरान रणजीत एवेन्यू व एमके होटल के सामने बाजार में 7 दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 9 लोगों के मौके पर ही चालान काटे गए। इस अवसर पर जानकारी देते हुए जिला नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी.  डॉ. जगनजोत कौर ने बताया कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित मानक के अनुसार निर्धारित फोटो लिखा होना अनिवार्य किया गया है तथा उसके ऊपर तम्बाकू से दर्दनाक मौत व कैंसर होता है।  अतः उपरोक्त मानकों के बिना तम्बाकू बेचना कानूनी अपराध है।  इसके अलावा खुलेआम सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू धूम्रपान करना भी दंडनीय/जुर्माना योग्य अपराध है।

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