
अमृतसर,27 मई(राजन): नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा कंटेंप्ट ऑफ़ हाई कोर्ट डाली गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में बहस हुई। पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा याचिका में कहा गया कि नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव से पहले माननीय हाई कोर्ट के आदेश जारी हुए थे कि मेयर चुनाव पूरे नियम कानून , चुनाव प्रक्रिया की पूरी पूरी वीडियोग्राफी और पूरी सुरक्षा में करवाए जाए। किंतु 27 जनवरी 2025 को जब मेयर के चुनाव हुए उसमें हाई कोर्ट के आदेशों की अवेलना हुई है। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा सुनवाई की गई। बहस दौरान नगर निगम अमृतसर की ओर से हाई कोर्ट में एक वीडियो पेश की गई। अब इसी वीडियो को लेकर कल (28 मई) फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
पार्षद विकास सोनी द्वारा डाले गए केस की सुनवाई 8 जुलाई को
नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में धक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई नही हो पाई है। कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था।आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश सुखविंदर कौर की अदालत में एक न्यायाधीश का तबादला होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। जून महीने में हाई कोर्ट में छुट्टियां है। जिस कारण अब इस केस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें