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सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी  का सख्ती से पालन किया जाए : डिप्टी कमिश्नर; कहा- स्कूल बसों में बच्चों को ओवरलोड न किया जाए

डीसी साक्षी साहनी सड़क सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ बैठक करती हुईं।

अमृतसर, 20 अगस्त(राजन): सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाए। डीसी ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूल बसों में नीति के अनुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि वे स्कूल अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर इसे लागू करवाएँ और प्रत्येक स्कूल से वाहनों की जानकारी के संबंध में एक हलफनामा लिया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्कूल बसों/ऑटो का निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए और सभी संकेतक भी शुरू  होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोड स्कूल बसों/ऑटो का चालान किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बस में वर्दीधारी चालक, लाइसेंस व हेल्पर हो। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि यदि आपको कोई भी स्कूल चालक नियमों का उल्लंघन करता दिखे तो इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें ताकि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

डीसी साक्षी साहनी सड़क सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ बैठक करती हुईं।

डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल अधिकारियों से कहा कि वे बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में स्लोगन मेकिंग, पेंटिंग, क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करें ताकि बच्चे यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो अभिभावकों को भी तीन साल तक की सजा हो सकती है।

पुलिस ने जुलाई माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के इतने काटे चालान

बैठक के दौरान एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि जुलाई माह के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 15435 चालान किए हैं और 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। उन्होंने बताया कि काली फिल्म लगाने पर 450, बिना हेलमेट के 1584, बिना सेफ्टी बेल्ट के 368, बिना लाइसेंस के 52, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 167, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 207, नशे में वाहन चलाने पर 3, तेज गति से वाहन चलाने पर 7, व्यवसायिक उपयोग पर 1, प्रेशर हॉर्न पर 2, ट्रिपल राइडिंग पर 281, रेड लाइट जंप करने पर 619, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 2273, गलत पार्किंग पर 6253, टो वाहन पर 1090, धूम्रपान करते हुए वाहन चलाने पर 1, बिना बीमा के 91, नो एंट्री पर 2, प्रदूषण प्रमाण पत्र पर 48, बिना नंबर प्लेट के 337, गलत साइड ड्राइविंग पर 1681, खतरनाक ड्राइविंग पर 65, ओवर हाइट पर 1, जेब्रा क्रॉसिंग पर 1 व्यक्ति पकड़ा गया। 38, मालवाहक वाहन पर यात्रियों को ले जाने पर 1, बिना वर्दी वाले चालकों पर 4, बिना रूट परमिट वाले स्कूल वाहन पर 1, बुलेट पटाखे पर 6, स्कूल वाहन ओवरलोड पर 2 और अन्य अपराधों पर 6 चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है।इस बैठक में आरटीओ खुशदिल सिंह, एडीटीओ शालू अर्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता योगेश यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तरनजीत सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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