
अमृतसर, 31 अगस्त(राजन)मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पठानकोट, सीआई लुधियाना और राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) अमृतसर ने संयुक्त रूप से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) समर्थित एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और दो सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिससे राज्य में आतंकवादी गतिविधियाँ विफल हो गईं। यह जानकारी आज यहाँ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुरदासपुर के मल्लहियां गाँव निवासी सरवन कुमार और गुरदासपुर के जकरिया निवासी बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान, पुलिस टीमों ने उनके पास से एक आर्गस हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल और तीन ज़िंदा कारतूस बरामद किए।गौरतलब है कि यह कार्रवाई पठानकोट के पुलिस आयुक्त द्वारा इसी नेटवर्क के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके एक टारगेट किलिंग को नाकाम करने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद की गई है, जिसमें दो नाबालिगों सहित चार सदस्य शामिल थे।
बीकेआई समर्थित विदेशी सदस्य गिरफ्तार लोगों को राज्य में आतंकवादी गतिविधियाँ करने का निर्देश दे रहे थे
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे, जिन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों का परिचय बिचौलियों के माध्यम से इन आकाओं से हुआ था।डीजीपी ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
मॉड्यूल के शेष सदस्यों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी
आगे की जानकारी साझा करते हुए, एआईजी सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को विभिन्न सुरक्षा प्रतिष्ठानों की टोह लेने और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विस्फोटक और धन मुहैया कराया गया था। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स और वर्चुअल फोन नंबरों का उपयोग करके अपने संचालकों से संवाद कर रहे थे।एआईजी ने कहा कि इस पूरे बीकेआई समर्थित नेटवर्क का पता लगाने और गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए पिछले अपराधों की जाँच के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मामला हुआ दर्ज
इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 61 (2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर संख्या 48 दिनांक 30.08.2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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