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डीसी ने जारी किए आदेश : पटाखे केवल निर्धारित समय के भीतर ही फोड़ने होंगे, प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है

अमृतसर, 17 सितंबर (राजन): डिप्टी कमिश्नर  -सह-जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए जिले में अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले में दिवाली, भगवान वाल्मीकि पर्व दिवस, गुरुपर्व, क्रिसमस और नव वर्ष पर पटाखे फोड़ने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है और केवल हरित पटाखे जो लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सिक्का, बेरियम नमक आदि के बिना बने हैं, की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।

त्योहारों पर इस समय चला सकते हैं पटाखे

डीसी साहनी ने कहा कि दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 दिनांक 13-10-2018 में दी गई छूट के तहत, पटाखे निर्धारित समय के भीतर ही फोड़ने होंगे।उन्होंने बताया कि दिवाली और भगवान वाल्मीकि पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पटाखे आदि चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा

डीसी साहनी ने कहा कि कोई भी वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट आदि पटाखे नहीं बेच सकेगी।जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि विवाह समारोहों के दौरान पटाखे आदि चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी व अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है। इस दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों व आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों में पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

आम जनता निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे फोड़ें

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उन्होंने नगर निगम कमिश्नर, एसएसपी, सभी एसडीएम, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जिलावासियों से अपील की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार आम जनता निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे फोड़ें। उन्होंने कहा कि पटाखों से जहां पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं इनके शोर व प्रदूषण से मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए आम जनता को यथासंभव पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। 

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