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ज़िला परिषद/पंचायत समिति चुनाव के दौरान हथियार ले जाने पर रोक के आदेश जारी

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह की फाइल फोटो।

अमृतसर, 1 दिसंबर(राजन): डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने इंडियन सिटिज़न्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला अमृतसर में होने वाले ज़िला परिषद/पंचायत समिति चुनाव को शांति से पूरा करने के लिए आदेश जारी किए हैं कि मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ़ कंडक्ट के तहत, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रेवेन्यू लिमिट के अंदर जानलेवा हथियारों के साथ फायरआर्म्स और हथियार (खेती के औज़ार, तेज़ धार वाले हथियार जैसे गंडासी, तकुआ और कुल्हाड़ी वगैरह) ले जाना मना रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने पत्र संख्या SEC/ZP/PS/2025/9038 दिनांक 28.11.21025 के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि अधिसूचना संख्या (SEC/SAP/MCC/2025/8737) दिनांक 20.11.2025 पूरे पंजाब में जिला परिषद / पंचायत समिति 2025 के आम चुनावों के लिए लागू अरदास चुनाव आचार संहिता के संदर्भ में चुनावों का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत पूरे पंजाब में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनावों की तारीख 14.12.2025 तय की गई है।

इसलिए, चुनाव आयोग ने लेटर नंबर SEC/ZP/PS/2025/9038 तारीख 28.11.2025 के ज़रिए निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, लोगों के हित में कानून-व्यवस्था, शांति बनाए रखने और चुनाव को आसानी से/शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, किसी खास वजह से सही व्यक्ति को दी गई छूट को छोड़कर, बंदूक और हथियार ले जाने पर रोक लगा दी जाए।

यह आदेश ऑन-ड्यूटी सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों पर लागू है। नहीं, लेकिन चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशनों के अंदर हथियार नहीं ले जा सकेंगे। यह आदेश आज आदर्श आचार संहिता खत्म होने तक लागू रहेगा।

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