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नई बन रही अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा: एडीए और पुडा ने कार्रवाई की

अमृतसर,12 दिसंबर(राजन): डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख की देखरेख में पुलिस स्टेशन कंबो के पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए एडीए के रेगुलेटरी विंग ने अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर तहसील अमृतसर-2 के गांव नंगली, मुरादपुरा और बालखुर्द में बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को गिरा दिया। जानकारी देते हुए गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गांव नंगली और बालखुर्द में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिक सरकार के निर्देशों को नज़रअंदाज़ करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और पुडा और संबंधित विभागों की मंज़ूरी के बिना गैर-कानूनी तरीके से कॉलोनियां बनाई जा रही थीं।

बिना इजाज़त कॉलोनी बनाने वाले को 5 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती

इसके अलावा, गांव मुरादपुरा में द अर्बन हाइट्स (AGM हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड) नाम से बन रही बिना इजाज़त कॉलोनी को पहले भी गिराया गया था, लेकिन कॉलोनाइज़रों ने कॉलोनी में फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था, जिसके कारण नए किए गए डेवलपमेंट के काम को फिर से गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि पापरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, बिना इजाज़त कॉलोनी बनाने वाले को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के नीचे की ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी के डेवलपर्स के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।

कुल 47 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की

गुरसेवक की औलख में बताया कि अब तक डिपार्टमेंट ने कुल 47 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी आम लोगों की जानकारी के लिए अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट www.adaamritsar.gov.in पर मौजूद है। इसके अलावा, 33 बिना इजाज़त कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइज़र और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया है और संबंधित तहसीलदार को पापरा एक्ट के आधार पर इन बिना इजाज़त कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्रेशन या बिक्री से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर न करने और PSPCL को किसी भी तरह का बिजली कनेक्शन जारी न करने के लिए लेटर लिखा गया है।

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