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एक्सीएन विजय धीर के तबादले व अन्य विभागीय आदेश करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

यूनियन की मांग व शिकायतों पर नहीं हो सकती कोई कार्रवाई: हाईकोर्ट

अमृतसर, 26 अगस्त (राजन गुप्ता): नगर निगम के एक्सीएन विजय धीर द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनका नगर निगम अमृतसर से किए गया तबादला तथा उन पर अन्य विभागीय कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा जारी किए गए पत्र कि उन को सस्पेंड किया जाए पर हाईकोर्ट के जज रणबीर सिंह शेरावत द्वारा आदेश जारी किए है कि विजय धीर के तबादले व अन्य जारी करने के विभागीय आदेशो पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गईं।
हाईकोर्ट के जज रणबीर सिंह शेरावत ने आदेशों में कहा है कि यूनियनो व फेडरेशन द्वारा विजय धीर के विरुद्ध की गई मांग व शिकायत के आधार पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकती। एक्सीएन विजय धीर के सीनियर वकील अनमोल रतन सिद्धू,वकील अमित कुमार सैनी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि विजय को निगम की ऑटो वर्कशॉप का चार्ज मिलने के उपरांत उनके द्वारा ऑटो वर्कशॉप में हो रहे कथित घोटालो के बारे में अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा गया था और कुछ घोटाले उजागर भी किए गए थे।

एक्सीएन विजय धीर।

हाईकोर्ट में दर्ज याचिका के अनुसार यूनियनो व एसोसिएशन के द्वारा जो सी.डी. जारी करके एक्सीएन पर एक समुदाय के विरुद्ध जातिसूचक शब्दावली के आरोप लगाए गए है, उस सीडी में तो एक्सीयन विजय द्वारा किसी विशेष सुमदाय के विरुद्ध जातिसूचक कोई बात नहीं कही गई।

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