
अमृतसर, 30 सितंबर (राजन): एडिशनल सेशन जज सर्वजीत सिंह धालीवाल की अदालत ने नगर निगम के एक्सियन विजय धीर तथा जे ई राजेश शर्मा को पक्के तौर पर अग्रिम जमानत दे दी है। विजय धीर व राजेश शर्मा के विरुद्ध एससी/ एसटी एक्ट के अधीन एफ आई आर मामले में वकीलों की सुनवाई के उपरांत जज ने अग्रिम जमानत देने के आदेश जारी किए।