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अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी  ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण को किया ध्वस्त

अमृतसर, 7 फरवरी:पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए जिला टाउन प्लानर  गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के रेगुलेटरी विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट  जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन कत्थूनंगल के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव पाखरपुरा और गांव कत्थूनंगल में बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।  जिला टाउन प्लानर  ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए गांव पाखरपुरा व गांव कथूनंगल में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कालोनियों को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर उनके खिलाफ आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की है।

अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी

जिला टाउन प्लानर ने बताया कि इन अनाधिकृत कालोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया तथा नोटिस जारी होने के बावजूद भी उक्त अनाधिकृत कालोनियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे हुए थे, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेश पर उक्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इसके अलावा इन अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ पहले भी 16 जनवरी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी के मालिकों ने फिर से विकास कार्य शुरू कर दिया था, जिसके कारण नए बने विकास  को फिर से ध्वस्त कर दिया गया।  

अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को कैद और जुर्माना भी हो सकता है

जिला टाउन प्लानर ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।  विभाग ने अब तक कुल 15 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है।  इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले, जो पुड्डा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उनमें प्लाटों की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार पुडा द्वारा उस कालोनी के संबंध में जारी मंजूरी अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने।  इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।

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