
अमृतसर,9 फरवरी:शादी-विवाह व बड़े-छोटे समारोह के आयोजकों के लिए राहत आई है कि मैरिज पैलसों और रिसॉर्टस में किसी भी आयोजन के लिए सर्व की जाने वाली शराब के रेट अब मनमानी से नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए पंजाब सरकार के निर्देश पर आबकारी ऑलाकमान ने रेट लिस्टें व गाइड-लाइन तैयार कर दी है।जानकारी के मुताबिक पिछले लंबे समय से आम ग्राहकों को इस बात की शिकायत रहती थी कि जब भी कोई विवाह शादी में शराब अथवा बियर का स्टॉल लगता है तो वहां पर मिलने वाली शराब को अत्यधिक ठेकेदार अपनी मर्जी के रेट पर बेचते हैं। अगर कोई समारोह आयोजक किसी दूसरे ठेके अथवा सर्कल से शराब ले आता है तो इस पर भी पैलेस वालों और ठेकेदारों को आपत्ति होती है और विवाह शादी में हुल्लड़-बाजी की पूरी-पूरी आशंका होती है। इसमें ठेकेदारों के कुछ युवक वहां आकर फंक्शन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नतीजन खपतकारों को विवश होकर ऊंचे दामों पर उन्हीं से ही शराब खरीदनी पड़ती है।
विभाग द्वारा जारी की गई कीमतें
विभाग द्वारा मैकडॉवल्स इंपीरियल-ब्लू, 4,800 , आर.के., आर.सी., स्टेर्लिंग, रॉयल स्टैग की पेटी 6,300 रुपए, आर. एस. बैरल 7400, ब्लैंडर प्राइड, रॉकफोर्ड, टीचर्स पेटी 8,400, ब्लैंडर रिजर्व, एंटीक्विटी 9500, व्हाट-69 10,500, ‘हंड्रेड-पीपर-12’, ब्लैक-डाग गोल्ड 20,300, ब्लैक लेबल, चिवास रीगल 28,600, गेनफिडिच, डबल-ब्लैक, मंकी शोल्डर, सिरोक वोदका, डबल ब्लैक 35,000 रुपए प्रति पेटी की उपरोक्त दरों से फंक्शन के बीच उपभोक्ता के लिए रेट निर्धारित कर दिए गए हैं।
शिकायत पर होगा तुरंत एक्शन
इस संबंध में आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों ने कहा कि निर्धारित कीमतें हैड-ऑफिस की तरफ से खपतकारों की सुविधा हेतु जारी की गई हैं। यदि कोई शराब विक्रेता फंक्शन के लिए इससे अधिक कीमत की मांग करता है तो आबकारी विभाग के किसी भी इंस्पैक्टर, जिला आबकारी अधिकारी अथवा उच्च-अधिकारियों को तुरंत सूचना दी जा सकती है। इसकी लिखित तौर पर ईमेल पर भी शिकायत की जा सकती है, तुरंत एक्शन होगा।
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