
अमृतसर, 10 दिसंबर (राजन): नगर निगम के एमटीपी विभाग ने दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने अंदुरून कंवर एवेन्यू सुल्तान विंड लिंक रोड क्षेत्र में लगभग 2.5 एकड़ की बन रही कॉलोनी पर डिच मशीन चलकर सीवरेज व्यवस्था और बन गई होदियों तोड़ दिया गया। दूसरी बैक साइड फ्लैट भाई मंज साहिब रोड सुल्तान विंड में लगभग डेढ़ एकड़ में बन रही कॉलोनी पर भी पीला पंजा चलकर तोड़ दिया गया। सॉरी करवाई एमटीपी नरेंद्र शर्मा की देखरेख में की गई। इस कार्रवाई दौरान साउथ जोन के एटीपी अंगद सिंह, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नवजोत कौर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर विकास गौतम, डिमोलेशन टीम और नगर निगम की पुलिस शामिल थी।
इन दोनों कॉलोनियों ने अभी तक निगम में अप्लाई ही नहीं किया था
एमटीपी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन दोनों कॉलोनियों ने अभी तक नगर निगम के एमटीपी विभाग में अप्लाई ही नहीं किया था। जिस पर आज कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनियां काटने वालों के विरुद्ध पापड़ा एक्ट के अधीन पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने लोगों को भी सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम के क्षेत्रफल में किसी भी कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले नगर निगम के एमटीपी विभाग से जरूर संपर्क करें।
अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध पंजाब सरकार भी गंभीर
अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध पंजाब सरकार भी गंभीर हो गई है। पंजाब सरकार ने भी कॉलोनी को रेगुलर करने के लिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नई नोटिफिकेशन के अनुसार कॉलोनी की 100 फ़ीसदी जमीन कॉलोनाइजर के नाम पर होनी चाहिए। अगर 100 प्रतिशत जमीन कॉलोनाइजर के नाम नहीं होगी, तब तक कॉलोनाइजर कॉलोनी को रेगुलर करने के लिए संबंधित विभाग में अप्लाई ही नहीं कर सकता हैं। पहले यह प्रावधान था कि 25 प्रतिशत जमीन कॉलोनाइजर के नाम पर होने पर कॉलोनाइजर कॉलोनी को रेगुलर करने के लिए संबंधित विभाग को अप्लाई कर सकते थे। अब 100% जमीन कॉलोनाइजर के नाम पर होने का नोटिफिकेशन जारी होने पर अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगेगा।
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