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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अमृतसर के लोगों के लिए जारी किए अलग-अलग आदेश

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रूपिंदर पाल सिंह की फाइल फोटो।

अमृतसर, 6 मार्च(राजन):एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रूपिंदर पाल सिंह ने इंडियन सिटीजन सेफ्टी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 B.N.S.S. के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिला अमृतसर के लोगों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेस में हथियार वगैरह ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर पूरी तरह रोक लगाने और सोशल मीडिया पर ऐसी कार्रवाई  ना करने के आदेश जारी किए हैं।

दूसरे आदेश में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में भारत-पाक बॉर्डर पर कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर तरह की मूवमेंट पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

तीसरी आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध रैली, धरने, मीटिंग, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शन पर पूरी रोक लगा दी है।ऑर्डर में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक संगठन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विरोध, धरने, रैली और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी प्रॉपर्टी/संपत्ति को नुकसान पहुंचने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है। इसलिए, कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है।

एक अन्य आदेश में अमृतसर जिले में पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़कों या फ्लाईओवर बनाने के दौरान बनाए गए डिवाइडर को तोड़कर उनके लिए कुछ समय के लिए रास्ता बनाने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों में आगे कहा गया है कि अमृतसर जिले में कई पुलिया और सड़कें बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों/ठेकेदारों/डिपार्टमेंट द्वारा फसल कटाई मशीनों/खाई मशीनों और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए पतली पुलियों पर डिवाइडर तोड़ने, पुलिया या सड़कें बनाने या फ्लाईओवर बनाने के दौरान कुछ समय के लिए रास्ता साफ करने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा है। इसलिए, इन घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। यह सभी आदेश 6 मई, 2026 तक लागू रहेगे ।

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