अमृतसर/ चंडीगढ़ 2 मई (राजन): कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पंजाब सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए 15 मई तक मिनी लॉकडॉन लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेशों के अनुसार कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है। सरकारी कार्यालय व बैंक 50 प्रतिशत स्टाफ की हाजरी में ही खुलेंगे। इसके अलावा राज्य में सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ उन लोगों को ही राज्य में एंट्री मिलेगी जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट होगा।
सभी चोपहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इसमें पैशेंट्स को राहत होगी। स्कूटर या दोपहिया वाहन पर भी एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। परिवार के सदस्य को छोड़कर पिछली सीट पर किसी को भी बिठाना रोक दिया गया है।
राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। विवाह-शादी तथा संस्कार आदि में भी यही आदेश लागू रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाया करेगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ मैडीकल या कर्फ्यू पास धारक ही सड़कों पर निकल सकेंगे।
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