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अमृतसर,16 जनवरी (राजन): घन्नूपुर काले क्षेत्र में विशाल डेयरी को हटाने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले कई दिनों से जुटी हुई है। किंतु इस जगह के मालिक और किराएदार डेयरी हटाने के लिए हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जिस कारण नगर निगम की टीम को बैरंग लौटना पड़ता है। आज निगम के म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉ किरण कुमार, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर सर्वजीत सिंह, सेनेटरी इंस्पेक्टर ब्रह्म दास और अपने साथ कैटल पाउंड स्टाफ को साथ लेकर गए। टीम के साथ घन्नूपुर काले पुलिस चौकी के प्रभारी और चौकी की पुलिस साथ में थी। मौके पर जगह के मालिक और किराएदार एकत्रित हो गए।
मौके पर अदालत का स्टे आर्डर दिखाने लगे
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जब टीम द्वारा डेयरी को हटाने के लिए कहा गया तो मौके पर किरायेदारों ने टीम को अदालत का स्टे आर्डर दिखा दिया। डॉ किरण कुमार ने बताया कि अदालत में किराएदार द्वारा जगह के मालिक के विरुद्ध केस किया है। उन्होंने बताया कि अदालत में दायर केस में किराएदार ने कहा है अक्टूबर 2013 से किराएदार है और बकायदा तौर पर किराया अदा कर रहा है। उसको किसी साजिश के तहत यहां से हटाया जा रहा है। जिस पर अदालत ने किराएदार को ना हटाने का स्टे देकर केस की सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। डॉ किरण कुमार ने बताया कि अदालत में दायर केस में कहीं पर भी डेयरी का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि यह सभी बातें मौके पर मौजूद किराएदार और जगह के मालिक को समझा दी गई है कि नगर निगम किसी से कोई जगह लेने नहीं आई है और ना ही किसी किराएदार की जगह खाली करवाने के लिए आई है।नियम कानून के अनुसार नगर निगम की हद में डेयरी नहीं होनी चाहिए, निगम सिर्फ डेयरी को यहां से तब्दील कर नगर निगम की हद से बाहर पशु शिफ्ट करने आई हैं।
एक दिन का और समय मांगा
सारी बातचीत होने के बाद डेयरी चला रहे लोगों ने नगर निगम की टीम से एक दिन का और समय मांग लिया। डायरी चला रहे लोगों ने कहा कि एक दिन बाद वह खुद यहां से डेयरी के पशु शिफ्ट कर लेंगे।
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