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31मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा भारी भरकम जुर्माना से बचें : निगम कमिश्नर

संदीप ऋषि

अमृतसर,17 मार्च(राजन): नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा कर भारी भरकम जुर्माना से बचें। उन्होंने कहा कि  साल 2022-23 का टैक्स ना अदा करने वालों को 31 मार्च के उपरांत  20 प्रतिशत जुर्माना और डेढ़ प्रतिशत प्रति महीने का ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से जिन पार्टियों ने अपना पुराना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, उनको भी  20 प्रतिशत जुर्माना और प्रत्येक वर्ष का 18 ब्याज भी अदा करना होगा। वर्तमान वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारित लक्ष्य 50 करोड रुपया है किंतु अब तक विभाग को 30.70 करोड प्रॉपर्टी टैक्स ही जमा हुआ है। जी-20 शिखर सम्मेलन के कारण विभाग के अधिकारियों की ड्यूटिया लगने से सीलिंग अभियान बंद पड़ा हुआ था ।अब 21 मार्च से बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान फिर शुरू हो जाएगा।

छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे सीएफसी सेंटर

निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि 31 मार्च तक छुट्टी वाले दिन भी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक निगम मुख्य दफ्तर रंजीत एवेन्यू और  सभी जोनों में सीएफसी सेंटर खुले रहेंगे। इसके साथ साथ आम दिनों में भी सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक लोग   सीएफसी सेंटर में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके साथ लोग ऑनलाइन  http://mseva.lgpunjab.gov.in/  इस वेबसाइट पर   टैक्स जमा करवाएं।

सीलिंग टीम ने छह अदारो को दी दस्तक

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की सीलिंग टीम ने रामबाग और पुतलीघर क्षेत्र में 6 अदारो को दस्तक दी। सेंट्रल जोन के सुपरिटेंडेंट जसविंदर सिंह,  इंस्पेक्टर सीताराम और उनकी टीम द्वारा जिन पार्टियों को सीलिंग नोटिस दिया हुआ था, उनको सील करने लगे। मौके पर ही पार्टियों द्वारा भुगतान करके सीलिंग होने से बचे। सुपरिटेंडेंट जसविंदर सिंह और उनकी टीम  द्वारा मच्छी मंडी के सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई। बच्ची मंडी में दर्जनों दुकानदारों द्वारा आज तक कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया। टीम द्वारा सभी दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर टैक्स ना जमा करवाया गया तो उनकी दुकानें सील कर दी जाएगी।

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