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अमृतसर,28 नवंबर (राजन): पूर्व मेयर करमजीत सिंह रिंटू को 15 महीने तक निगम कमिश्नर का घर उपयोग करने के लिए अब नगर निगम को लाखों रुपए देने होंगे।उक्त आदेश पंजाब सरकार की लोकल बॉडी विभाग चंडीगढ़ द्वारा किए गए हैं। पूर्व मेयर करमजीत सिंह रिंटू पूर्व कांग्रेस सरकार के समय साल 2018 में नगर निगम के मेयर चुने गए थे।इसके उपरांत करमजीत सिंह रिंटू ने फरवरी 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था।
तत्कालीन निगम कमिश्नर मालविंदर सिंह जग्गी ने भेजा था नोटिस
पूर्व मेयर करमजीत सिंह रिंटू द्वारा माल रोड स्थित निगम कमिश्नर का घर उपयोग किया था। तत्कालीन निगम कमिश्नर कोमल मित्तल अपने पति तत्कालीन एडीसी अमृतसर हिमांशु अग्रवाल के साथ रतन सिंह चौक के समीप इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हाउस में रहती थी। इसके उपरांत तत्कालीन निगम कमिश्नर मालविंदर सिंह जग्गी का तबादला अमृतसर नगर निगम में हो गया। मालविंदर सिंह जग्गी भी कमिश्नर हाउस में ना आने की बजाए होटल में ठहर गए। तत्कालीन कमिश्नर जग्गी ने नवंबर 2021 में पूर्व मेयर रिंटू को कमिश्नर हाउस में रहने का रिकवरी नोटिस भेज दिया। मालविंदर जग्गी ने कहा कि मेयर किसी भी सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं।सरकार ने धारा 38(5) के अनुसार मेयर के लिए केवल 2500 रुपये प्रति माह अधिसूचित किया है।
पूर्व मेयर ने हाउस की बैठक बुलाकर नोटिस को रद्द करवाया
पूर्व मेयर रिंटू ने दिसंबर 2021 को नगर निगम हाउस की बैठक बुलाकर मालविंदर सिंह जग्गी द्वारा भेजे गए नोटिस को रद्द करवा दिया। इसके उपरांत भी मालविंदर सिंह जग्गी ने इस हाउस की बैठक में डाले गए प्रस्ताव को टेबल एजेंडा बात कर इसे रद्द करने के लिए लोकल बॉडी विभाग से पत्राचार जारी रखा।
लोकल बॉडी विभाग ने आज उस प्रस्ताव को किया रद्द
लोकल बॉडी विभाग द्वारा आज उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। विभाग द्वारा नगर निगम अमृतसर कमिश्नर को आदेश देकर कहा है कि जितना समय पूर्व मेयर रिंटू कमिश्नर हाउस में रहा है, उससे उतना बनता किराया वसूला जाए और इसके साथ-साथ बिजली का बिल भी लिया जाए।
जारी आदेशों की कॉपी
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