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शिआद के बाद अब भाजपा ने भी राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि दिसंबर की बजाय जनवरी में निकाय चुनाव कराए जाएं

अमृतसर, 29 नवंबर:राज्य चुनाव आयोग पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव  का कार्यक्रम कभी भी घोषित कर सकता है। पंजाब सरकार ने आयोग को कहा है कि चुनाव दिसंबर के अंत तक करवा लिए जाएंगे। इस मामले में पहले शिरोमणि अकाली दल और अब भारतीय जनता पार्टी  ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। शिरोमणि अकाली दल की तरह बीजेपी ने भी कहा  है कि 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव का कार्यक्रम बनाते समय इन पवित्र दिनों को ध्यान  में रखा जाना चाहिए। क्योंकि इनमें लोग काफी भाग लेते हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। ऐसे में मतदान भी प्रभावित होगा ।

पत्र में बीजेपी ने दिए यह तर्क

यह पत्र बीजेपी संगठन मंत्री श्रीनिवासुलु की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने अपने पत्र में मुख्य रूप से यह तर्क दिया है। श्रीनिवासुलु ने कहा कि मैं पूरे सम्मान के साथ 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि के महत्व की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसे “शहीदी पखवाड़ा ” के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पंजाब के लोग माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को याद करते हैं। ये गहरे धार्मिक महत्व के पवित्र दिन हैं, जिनमें स्मारक कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी होती है। 6 जनवरी 2025 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुपर्व  मनाया जाता है। जिसे पूरे पंजाब में बहुत सम्मान दिया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर लोग शादी जैसे निजी समारोह भी आयोजित नहीं करते। इस पवित्र अवधि के दौरान स्थानीय निकाय चुनाव करवाने से पंजाब के लोगों को असुविधा होगी और इन महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की पवित्रता भंग होगी। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि दिसंबर अंत में निकाय चुनाव न करवा जाए। क्योंकि इस दौरान शहीदी पखवाड़ा आता है।

चुनाव कराने के लिए अदालतों ने दे रखे हैं आदेश

पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद ( निकाय चुनाव ) जल्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं। पंजाब की पांच नगर निगम के तो चुनाव 2 वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ नगर कौंसिल और नगर परिषद के चुनाव दो से तीन वर्ष तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका में  कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए हुए हैं। इसको लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत न देने पर  जल्द निकाय चुनाव कराने के आदेश जारी किए हुए हैं। गत दिवस 28 नवंबर को पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में  कंटेंप्ट ऑफ़ हाई कोर्ट के मामले में दिसंबर में चुनाव करवाने को लेकर कहा था। जिसकी घोषणा कभी भी पंजाब चुनाव आयोग कर सकता है।

भाजपा द्वारा जारी किए गए पत्र की कॉपी।

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