
अमृतसर, 24 जुलाई (राजन): नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा कंटेंप्ट ऑफ़ हाई कोर्ट डाली गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा 28 मई को हुई सुनवाई के दौरान नगर निगम अमृतसर की ओर से मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट में एक वीडियो सीडी पेश की गई थी। तब न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया था कि वीडियोग्राफी से पता चलता है कि वीडियो फुटेज विभिन्न क्लिप के रूप में है। जिस पर हाई कोर्ट में 28 मई को सुनवाई दौरान पंजाब सरकार और नगर निगम के वकीलों ने कहा था कि पहले से हाई कोर्ट में वीडियोग्राफी की जो सीडी पेश की गई, उक्त सीडी पूरी चुनाव प्रक्रिया की क्लिपिंग में बनाई गई है। इन क्लिपिंग की पूरी पूरी सीडी अलग से भी है। जिस पर 28 मई को जारी किए गए आदेश में न्यायाधीश पंकज जैन ने कहा था कि 24 जुलाई को
इसका एफिडेविट तैयार करके हाई कोर्ट में पेश किया जाए।
हाई कोर्ट में आज पेश किया गया एफिडेविट, सीडी नहीं पेश की गई
आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और नगर निगम के वकीलों की ओर से मेयर चुनाव प्रक्रिया को लेकर एफिडेविट पेश कर दिया गया। किंतु हाई कोर्ट में चुनाव प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक वीडियोग्राफी की सीडी पेश नहीं की गई। जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के उपरांत हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा कल 25 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई और आदेश जारी किया गया कि कल 25 जुलाई को हाई कोर्ट में वीडियोग्राफी की सीडी पेश की जाए। बता दे कि कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव दोबारा करवाने के लिए दायर की जा चुकी याचिका पर भी कल हाई कोर्ट की डबल बैच द्वारा 25 जुलाई को सुनवाई होनी है।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें