
अमृतसर, 15 मई(राजन): पंजाब सरकार ने उद्योग, अस्पताल, होटल और अन्य संस्थान की बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग प्लान में भारी राहत दे दी है। आज 15 मई से ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग प्लान आवेदन अब नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर परिषद के ई-नक्शा पोर्टल पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने अब उद्योग, होटल, नर्सिंग होम/अस्पताल और अन्य संस्थानो का बिल्डिंग निर्माण करने के लिए आवेदन केवल पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (PBIP) पोर्टल https://pbindustries.gov.in/webportal/लॉगिन के माध्यम से जमा होंगे। यह कदम राज्य भर में औद्योगिक और बड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत करने के लिए उठाया जा रहा है। इससे लोगों को सीएलयू, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली के रेट और अन्य टैक्स में सुविधा भी मिल जाएगी।
नगर निगम को होगी वित्तीय हानि
उद्योग, होटल, नर्सिंग होम/अस्पताल और अन्य संस्थानो का बिल्डिंग के निर्माण करने पंजाब ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल से होने से नगर निगम, नगर कौंसिल और नगर परिषद को भारी वित्तीय हानि होगी। ऐसे निर्माण होने पर पहले नगर निगम को सीएलयू तथा अन्य टैक्स सीधे तौर पर आते थे। अब यह टेक्स लोकल बॉडी विभाग की बजाय इंडस्ट्रियल विभाग के पास कम मात्रा में जाएंगे। पंजाब सरकार की इस पॉलिसी से उद्योग, होटल, नर्सिंग होम/अस्पताल और अन्य संस्थानो का निर्माण करवाने वालों को काफी लाभ मिलेगा।
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